अधिसूचना (Adhisuchana) संबंधित नियम एवं उदाहरण

अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ होता है- आधिकारिक सूचना। किसी सूचना को आधिकारिक तौर पर प्रेषित करने को ही अधिसूचना (Adhisuchana) कहते है।

अधिसूचना (Adhisuchana) संबंधी नियम

  • सरकार के राजपत्र (गजट) में प्रकाषित की जाने वाली ऐसी सूचनाएँ जिनका अक्षरस पालन किया जाना अनिवार्य होता है, अधिसूचना कहलाती हैं।
  • राजपत्रों में सामान्यतः सरकारी नियम, आदेष, चेतावनी, नियुक्ति , पद मुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण, वेतन वृद्धि, सेवानिवृति, भूमि अधिग्रहण, चुनाव आदि से सम्बन्धित सूचनाएँ प्रकाषित की जाती है।
  • इनके अलावा कार्य प्रभार, कार्यवाहक अधिकार, कार्यक्षेत्र आदि की सूचनाएँ भी अधिसूचना द्वारा ही दी जाती है।
  • प्रत्येक अधिसूचना राज्य में राज्यपाल की आज्ञा से जारी होती है तथा राजपत्र में प्रकाषित की जाती है।
  • कोई भी अधिसूचना न्यूनतम 15 दिवस के लिए तथा अधिकतम एक बार में 6 माह के लिए जारी की जा सकती है किन्तु इसे 6-6 माह के लिए दो बार और बढाया जा सकता है। अतः एक अधिसूचना अधिकतम 18 माह तक ही जारी रह सकती है। इसके अतिरिक्त प्रभावी रहने की गुंजाइश नहीं है।
  • किसी भी अधिसूचना को जितने समय के लिए जारी किया जा रहा है उस समय का अंकन अधिसूचना में जारी किया जाता है तथा इस अवधि की समाप्ति पर अधिसूचना का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

अधिसूचना का प्रारूप/नमूना (Adhisuchna Prarup/Format)

सरकार का नाम

कार्यकाल/विभाग का नाम, स्थान।

प. क्र.-……………….. दिनांक……………………

अधिसूचना

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. यह अधिसूचना दिनांक………..से दिनांक……….. तक प्रभावी रहेगी।

आज्ञा से राज्यपाल महोदय

हस्ताक्षर (नाम)

पद

प.क्र.- दिनांक …………….

प्रतिलिपि-सूचनार्थ व आवष्यक कार्यवाही हेतु-

  1. ……………………
  2. ……………………
  3. ……………………
  4. …………………….

हस्ताक्षर (नाम)

पद

अधिसूचना के उदाहरण (Adhisuchna Ke Udahran)

राजस्थान सरकार

कार्यलय, राजस्व विभाग शासन सचिवालय,

जयपुर।

प.क्र-4 (क)/रा. वि. शा. स./ज./2024 10 मार्च, 2024

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-3 की उपधारा 16 (1) सपठित धारा 16 (4) की उपधारा 3 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू नामान्तरण जो कि ग्राम पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों से अनुशंसित था, के स्थान पर समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के अधिकार क्षेत्र में होगा।

2. यह सूचना दिनांक 15 मार्च, 2016 से 14 जून, 2016 तक प्रभावी रहेगी ।

आज्ञा से

राज्यपाल महोदय

हस्ताक्षर ( क ख ग)

उपषासन सचिव,

शासन सचिवालय, जयपुर।

प.क्र-4 (क)/रा. वि. शा. स./ज./2024. 10 मार्च,2024

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

  1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
  2. निजी सचिव, राजस्व सचिव, राजस्थान सरकार।
  3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान सरकार।
  4. निदेषक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना की एक प्रति भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाषन आगामी राजपत्र में किया जाए।

हस्ताक्षर ( क ख ग)

उपषासन सचिव

शासन सचिवालय

जयपुर।

प्रश्न (1): विद्युत विभाग जयपुर की ओर से विद्युत कटौती के संबंध में जारी अधिसूचना का एक प्रारूप तैयार कीजिए। (10 अंक) RAS मुख्य परीक्षा -पेपर 4 (2016)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: अधिसूचना (Adhisuchna) किसे कहते है ? या अधिसूचना से क्या तात्पर्य है ? या अधिसूचना की परिभाषा ? या अधिसूचना का क्या मतलब होता है ?

उत्तर: जैसा कि अर्थ से ही समझ आता है “अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ होता है- आधिकारिक सूचना।” सरकार के राजपत्र (गजट) में प्रकाषित की जाने वाली ऐसी सूचनाएँ जिनका अक्षरस पालन किया जाना अनिवार्य होता है, अधिसूचना (adhisuchana) कहलाती हैं।

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